News

अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को मिली बेल, पंजाब सरकार की याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज



<p style="text-align: justify;">सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का आदेश बरकरार रखते हुए शिरोमणी अकाली दल (SAD) नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को जमानत दे दी है. बिक्रम सिंह मजीठिया ड्रग से जुड़े मामले में जमानत मिली है. साल 2022 में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने उन्हें बेल दे दी थी और सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला बरकरार रखा है.</p>
<p style="text-align: justify;">जस्टिस जे.के. महेश्वरी और जस्टिस अरविंद कुमार पंजाब सरकार की याचिका पर सुनवाई कर रही थी. पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, बेंच ने राज्य सरकार की याचिका खारिज कर दी.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>यह भी पढ़ें:-</strong><br /><strong><a href="https://www.abplive.com/news/india/pahalgam-baisaran-valley-terror-attack-vaishno-devi-security-breach-pony-service-provider-arrested-2931852">Vaishno Devi Security Breach: वैष्णो देवी मार्ग पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा में बड़ी चूक! खच्चर वाला पूरन सिंह निकला मनीर हुसैन</a></strong></p>



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *