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तहव्वुर राणा को 18 दिनों की NIA रिमांड मिलने पर उसके वकील ने क्या कहा?




नई दिल्ली:

दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर हुसैन राणा को 18 दिन की एनआईए हिरासत में भेज दिया. राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के न्यायाधीश चंद्रजीत सिंह ने एनआईए की 20 दिन की हिरासत की मांग वाली अर्जी पर राणा को हिरासत में भेज दिया. राणा को गुरुवार देर रात जेल वैन, बख्तरबंद स्वाट वाहन और एंबुलेंस सहित काफिले में पटियाला हाउस कोर्ट लाया गया था. अब वहीं, 18 दिनों की रिमांड मिलने पर राणा के वकील का बयान सामने आया है.

‘शारीरिक रूप से ही कोर्ट के सामने पेश किया गया जाएगा’
दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तहव्वुर राणा के वकील ने कहा कि NIA ने 20 दिन की पुलिस हिरासत मांगी थी. कोर्ट ने जांच के लिए 18 दिन की कस्टडी दी है. कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि हिरासत में लेने से पहले और अगली तारीख पे पेश होने से पहले भी मेडिकल टेस्ट होंगे और बीच में जो भी मेडिकल आवश्यकताएं हैं उसे पूरा किया जाएगा. आने वाले समय में तहव्वुर राणा को शारीरिक रूप से ही कोर्ट के सामने पेश किया गया जाएगा.

64 वर्षीय पाकिस्तानी मूल के कनाडाई व्यवसायी, 26/11 मुंबई आतंकवादी हमलों के मुख्य साजिशकर्ता डेविड कोलमैन हेडली उर्फ ​​दाऊद गिलानी के करीबी सहयोगी, जो एक अमेरिकी नागरिक है, को भारत लाया गया, जब अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 4 अप्रैल को उसके प्रत्यर्पण के खिलाफ उसकी समीक्षा याचिका खारिज कर दी थी.

एजेंसी ने अदालत को बताया कि 2008 के हमलों के पीछे की बड़ी साजिश का पता लगाने के लिए राणा से पूछताछ जरूरी है. इसने अदालत को यह भी बताया कि हमलों के योजनाकार के रूप में उसकी भूमिका की भी जांच की जानी थी. एनआईए ने कहा कि आपराधिक साजिश के हिस्से के रूप में, आरोपी नंबर 1, डेविड कोलमैन हेडली ने भारत आने से पहले राणा के साथ पूरे ऑपरेशन पर चर्चा की थी. हेडली ने राणा को अपने सामान और संपत्तियों का विवरण देते हुए एक ईमेल भेजा, एनआईए ने अदालत को बताया, साथ ही कहा कि हेडली ने राणा को इस साजिश में पाकिस्तानी नागरिकों इलियास कश्मीरी और अब्दुर रहमान की संलिप्तता के बारे में भी बताया, जो मामले में आरोपी हैं.







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