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फर्जी DRM बनकर फर्स्ट क्लास में सफर कर रहा शख्स गिरफ्तार, 4170 रुपये का जुर्माना भी लगा



<p style="text-align: justify;"><strong>MP News:</strong> पंजाब मेल में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया जब एक व्यक्ति ने खुद को मंडल रेल प्रबंधक (डीआरएम) बताकर प्रथम श्रेणी वातानुकूलित कोच में यात्रा कर रहा था कि तभी सतर्क टिकट चेकिंग स्टाफ और रेलवे सुरक्षा बल की तत्परता से यह फर्जीवाड़ा पकड़ा गया.</p>
<p style="text-align: justify;">गाड़ी संख्या 12138 पंजाब मेल के फर्स्ट AC कोच में यात्रा कर रहे एक व्यक्ति से जब टिकट चेकिंग स्टाफ ने टिकट के बारे में पूछा तो उस व्यक्ति ने अपने आपको को डीआरएम बताया, हालांकि टिकट चेकिंग स्टाफ ने जब परिचय पत्र मांगा तो व्यक्ति डीआरएम का परिचय पत्र न दे सका.&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>कोई भी वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका</strong><br />पंजाब मेल ट्रेन में तैनात टिकट निरीक्षक अमरजीत सिंह ने जब कोच H/A-1 के कूपे बी में यात्रा कर रहे व्यक्ति से परिचय पूछा, तो उसने अपने आप को डीआरएम बताया. लेकिन शक होने पर जब उससे परिचय पत्र और ट्रैवल अथॉरिटी मांगी गई तो वह कोई भी वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका.&nbsp;पूछताछ में इस व्यक्ति ने अपना नाम वरुण सहगल बताया, लेकिन उसके पास पहचान पत्र या कोई अन्य अधिकृत कागजात नहीं मिले.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>भोपाल स्टेशन भेजा गया</strong><br />टिकट चेकिंग स्टेज ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी जानकारी तुरंत ही आरपीएफ को दी गई. मध्य प्रदेश के बीना स्टेशन पर टीटीई द्वारा मेमो जारी कर राजकीय रेलवे पुलिस एवं आरपीएफ को सूचित किया गया, लेकिन ट्रेन के समय पर चलने के कारण आरोपी को बीना में नहीं उतारा जा सका. इसके बाद दो कर्मचारियों की निगरानी में उसे भोपाल स्टेशन भेजा गया.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>अग्रिम कानूनी कार्रवाई की गई</strong><br />भोपाल पहुंचने पर आरोपी से तत्काल किराया व जुर्माने के रूप में 4170 रूपए वसूले गए. इसके बाद जीआरपी भोपाल की ओर से आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार कर अग्रिम कानूनी कार्रवाई की गई. रेल अधिनियम की धाराओं 145 एवं 146 के तहत मामला दर्ज कर अदालत में पेश किया गया, जहां अदालत ने आरोपी पर 1500 रूपए का अतिरिक्त जुर्माना लगाया और 4100 रूपए का जुर्माना भी वसूल किया गया.</p>
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