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‘लागू करें रेलवे एक्ट, धारा 57 का पूरी तरह हो पालन’, नई दिल्ली स्टेशन पर भगदड़ मामले में हाईकोर्ट ने मांगा जवाब


NDLS Stampede Case: नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ में हुई लोगों की मौत के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने भारतीय रेलवे से जवाब मांगा है. हाईकोर्ट ने रेलवे बोर्ड के उच्च अधिकारियों से इस बात पर विचार करने को कहा कि ऐसी घटनाओं को कैसे रोका जा सकता है. साथ ही अदालत ने रेलवे एक्ट को पूरी भावना के साथ लागू करने को कहा. अब इस मामले की अगली सुनवाई 26 मार्च को होगी. 

दिल्ली हाई कोर्ट में याचिकाकर्ता ने कहा की रेलवे नियमों के मुताबिक स्टेशन और रेलवे कोच में भीड़भाड़ को रोकने के लिए जो नियम बनाये गए हैं उनको लागू करने के लिए रेलवे को आदेश दिया जाए. याचिकाकर्ता ने ये भी कहा कि यह नागरिकों के जीवन के बारे में है, रेलवे अधिनियम की धारा 57 पूरी तरह से लागू किया जाए. याचिकाकर्ता ने कहा कि भारतीय रेलवे के पास यह आंकलन करने की कोई व्यवस्था नहीं है कि स्टेशन पर कितने लोग हैं. 

केंद्र सरकार ने क्या कहा?

मामले पर केंद्र ने कहा कि हमारे पास देश के विशिष्ट मुद्दे हैं, रेलवे निश्चित रूप से मुद्दों पर गौर करेगा. केंद्र ने आगे कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, मुआवजे से जनहानि की भरपाई नहीं की जा सकती है. वह इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल करेंगे. 



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