Shimla SP Sanjeev Kumar Gandhi reaches High Court against BJP MLA Sudhir Sharma
Shimla Latest News: हिमाचल की राजधानी शिमला के पुलिस अधीक्षक (एसपी) संजीव कुमार गांधी ने शनिवार (24 मई) को हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है. उन्होंने याचिका के जरिए बिना अनुमति के अदालती कार्यवाही का वीडियो क्लिप प्रसारित करने के मामले में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के विधायक सुधीर शर्मा के खिलाफ अदालत से कार्रवाई की अपील की है. बीजेपी विधायक शर्मा ने याचिका के जवाब में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को कानूनी नोटिस भेजा है.
एसपी संजीव कुमार गांधी ने कहा, ‘‘मैंने धर्मशाला से बीजेपी विधायक सुधीर शर्मा के खिलाफ हाईकोर्ट की कार्यवाही का चुनिंदा तरीके से सीधा प्रसारण करने के लिए याचिका दायर की है, जो कार्यवाही की अवमानना और कॉपीराइट एवं सूचना अधिनियम का उल्लंघन है.’’
एसपी ने बीजेपी विधायक पर लगाए थे गंभीर आरोप
बीजेपी विधायक की ओर से ऑनलाइन प्रसारित वीडियो में बुधवार को हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचपीपीसीएल) के मुख्य अभियंता विमल नेगी की मौत की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने का अनुरोध करने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान गांधी के खिलाफ अदालत की टिप्पणी दिखाई गई है.
पुलिस अधीक्षक ने आरोप लगाया कि विधायक सुधीर शर्मा पिछले साल फरवरी में हुए राज्यसभा चुनाव के दौरान विधायकों की कथित खरीद-फरोख्त के ‘मास्टरमाइंड’ थे. एसपी संजीव कुमार ने दावा किया कि सुधीर शर्मा ने दुर्भावनापूर्ण तरीके से उन्हें गलत रूप में पेश किया. उनकी छवि खराब की.
बीजेपी विधायक का एसपी पर पलटवार
दूसरी ओर सुधीर शर्मा ने एसपी को कानूनी नोटिस भेजकर कहा कि क्लिप में छेड़छाड़ नहीं की गई है और कार्यवाही की ‘लाइव स्ट्रीमिंग’ की अनुमति अदालत ने ही दी है. उन्होंने एसपी द्वारा दिए गए ‘गैर-जिम्मेदाराना और निराधार’ बयानों को वापस लेने की मांग की है.
बीजेपी विधायक ने कहा, ‘‘राज्यसभा चुनाव से संबंधित मामले में न तो मेरा नाम प्राथमिकी में है और न ही मुझे जांच के लिए बुलाया गया है. एसपी ने मुझे मीडिया में मुख्य आरोपी बताया है.’’
आरोपी था तो चार्जशीट में नाम क्यों नहीं लिया?
सुधीर शर्मा ने पूछा कि अगर वह आरोपी थे तो मेरे खिलाफ आरोप पत्र क्यों नहीं दाखिल किया गया. पुलिस ने 5 अप्रैल 2024 को तत्कालीन निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा (हमीरपुर) और गगरेट के पूर्व विधायक चैतन्य शर्मा के पिता राकेश शर्मा और अन्य के खिलाफ ‘चुनावी अपराध’, रिश्वतखोरी और आपराधिक साजिश के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी.
बता दें कि राज्यसभा के लिए हिमाचल प्रदेश की एक सीट पर हुए चुनाव में छह कांग्रेस बागी और तीन निर्दलीय विधायकों ने बीजेपी उम्मीदवार हर्ष महाजन के पक्ष में मतदान किया था.