Arvind Kejriwal said If I join BJP today will stop getting ED summons | CM अरविंद केजरीवाल का निशाना, कहा
CM Arvind Kejriwal on ED Summons: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर बीजेपी पर निशाना साधा है. सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंन आरोप लगाया कि बीजेपी ईडी से परेशान करवाकर लोगों को पार्टी में शामिल कराती है. उन्होंने आरोप लगाता कि जो लोग बीजेपी में आने से मना कर देते हैं उन्हें जेल भेज दिया जाता है.
‘…तो कल ही उन्हें बेल मिल जाएगी’
सीएम केजरीवाल ने एक्स पर लिखा, “ED और मोदी सरकार की ये सच्चाई है. कैसे लोगों को ED से परेशान करवा के बीजेपी में शामिल किया जाता है. ED की रेड करवा के पूछा जाता है – कहाँ जाओगे – बीजेपी या जेल? जो बीजेपी जाने से मना कर देते हैं, उन्हें जेल भेज देते हैं. आज अगर सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह अगर बीजेपी में शामिल हो जायें तो कल ही उन्हें बेल हो जाएगी.”
‘अगर मैं बीजेपी में चला जाऊं तो…’
सीएम ने अपने पोस्ट में आगे लिखा, “ऐसा नहीं कि इन तीनों ने कोई गुनाह किया है, बस उन्होंने बीजेपी में जाने से मना कर दिया. आज अगर मैं बीजेपी में चला जाऊं तो मुझे भी ED के समन आना बंद हो जाएंगे. पर ऊपर वाले के यहां देर है, अंधेर नहीं. प्रधान मंत्री जी, ऊपर वाले से डरिए. हर समय एक जैसा नहीं रहता. और समय बड़ा बलवान है.”
बता दें कि ईडी दिल्ली आबकारी नीति मामले में सीएम केजरीवाल को कई बार समन भेज चुकी है. सीएम अभी तक ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं. सीएम केजरीवाल का कहना है कि ईडी के समन अवैध हैं.
सीएम केजरीवाल के खिलाफ कोर्ट पहुंची ईडी
इस बीच ने ईडी समन का पालन नहीं करने के लिए मुख्यमंत्री केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने का अनुरोध करते हुए एक अदालत में नयी शिकायत दर्ज कराई है. सूत्रों के मुताबिक, आप के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल द्वारा समन संख्या 4 से 8 का पालन नहीं करने से संबंधित है. अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) दिव्या मल्होत्रा की अदालत ने मामले की सुनवाई गुरुवार (7 मार्च) को तय की है. ईडी ने पूर्व में एक स्थानीय अदालत में याचिका दायर कर दिल्ली आबकारी नीति मामले में जांच में सीएम केजरीवाल को जारी किए गए पहले तीन समन पर पेश नहीं होने के लिए उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग की थी. अदालत ने इस मामले को 16 मार्च को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है.
अब तक आठ समन
सीएम केजरीवाल ने ईडी के इन सभी आठ समन को अवैध बताया था और पिछली बार जांच एजेंसी को सूचित किया था कि उनसे 12 मार्च के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पूछताछ की जा सकती है.