delhi high court directs indian embassy in indonesia to provide lawfull help to 3 indians who get death penalty ann
Delhi High Court directs Indian Embassy : दिल्ली हाई कोर्ट ने इंडोनेशिया में मादक पदार्थ तस्करी के आरोप में मौत की सजा पाए तीन भारतीय मूल के नागरिकों को लेकर एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है. दिल्ली हाई कोर्ट ने इंडोनेशिया स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास को निर्देश दिया है कि वह इन तीनों भारतीयों को तत्काल और पर्याप्त कानूनी सहायता मुहैया कराए ताकि वे अपील की प्रक्रिया अपना सकें.
दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस सचिन दत्ता की बेंच ने यह आदेश तीनों दोषियों की पत्नियों की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया. कोर्ट ने विदेश मंत्रालय को भी निर्देश दिया कि वह इस मामले को कूटनीतिक स्तर पर इंडोनेशिया सरकार के समक्ष उठाए, जिससे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.
क्या है पूरा मामला ?
दरअसल, तमिलनाडु के रहने वाले राजू मुथुकुमारन, सेल्वदुरई दिनाकरन और गोविंदासामी विमलकंधन को पिछले साल 2024 के जुलाई महीने में इंडोनेशियाई तट पर लेजेंड एक्वेरियस नामक कार्गो जहाज पर 106 किलोग्राम क्रिस्टल मेथ की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. जिसके बाद हाल ही में इंडोनेशिया की तंजुंग बलाई करिमुन जिला अदालत ने उन्हें मौत की सजा सुनाई है.
दिल्ली HC में दाखिल याचिका में कहा गया
दिल्ली हाई कोर्ट में तीनों दोषियों की ओर से दायर की गई याचिका में कहा गया कि तीनों दोषी सीमित संसाधनों वाले परिवारों से आते हैं और सिंगापुर की एक शिपिंग कंपनी में काम करते थे. वे अपने-अपने परिवारों के एकमात्र कमाने वाले सदस्य हैं. याचिकाकर्ताओं ने यह भी कहा कि अपील करने की समयसीमा बहुत ही सीमित है और उचित कानूनी प्रक्रिया अपनाने के लिए त्वरित कदम उठाए जाने आवश्यक हैं. जिसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि दोषियों और उनके भारत में रह रहे परिजनों के बीच संवाद की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए. अब इस मामले की अगली सुनवाई मंगलवार (6 मई, 2025) को निर्धारित की गई है.