Delhi Saket Court Bail rejected accused of murdering wife and attempting rape of daughter ann
Delhi News: दिल्ली की साकेत कोर्ट ने हत्या के मामले में एक आरोपी पिता की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया. आरोपी पिता पर अपनी पत्नी के मर्डर और अपनी नौ साल की नाबलिग बेटी के साथ यौन उत्पीड़न करने की कोशिश का गम्भीर आरोप है. साकेत कोर्ट की एडिशनल सेशन जज शिवानी चौहान ने मामले की सुनवाई के दौरान अपने आदेश में कहा इस मामले में आरोपी के खिलाफ पुलिस के द्वारा जो सबूत पेश किए गए उन्हें देखकर यह लगता है कि आरोपी ने अपनी पत्नी का मर्डर तब किया जब उसने अपनी बेटी के यौन शोषण का विरोध किया.
दिल्ली पुलिस के मुताबिक यह दर्दनाक घटना 7 और 8 नवंबर 2023 की रात को हुआ जब आरोपी ने अपनी नाबालिग बेटी के साथ उसका यौन उत्पीड़न करने की कोशिश की. नाबालिग बच्ची की मां ने इस घिनोने काम को करते हुए आरोपी पिता को पकड़ लिया और शोर मचा दिया, जिसके बाद आरोपी पिता और पत्नी के बीच मे लड़ाई हुई. अगले दिन सुबह एक बार फिर दोनों के बीच फिर लड़ाई हुई, लड़ाई के दौरान आरोपी पिता ने गुस्से आकर अपनी पत्नी का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी.
साकेत कोर्ट ने अपने आदेश में कहा
दिल्ली की साकेत कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए अपने आदेश में कहा कि इस मामले में पीड़िता ने साफ तौर से बयान दिया है कि उसकी मां ने उसे बताया था कि उसका पिता उसके साथ गलत काम करने की कोशिश कर रहा था. साकेत कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि 9 साल की बच्ची से यह समझने की उम्मीद नहीं की जा सकती है कि उसकी मां उसे किस गलत काम से बचाने की कोशिश कर रही थी.
कोर्ट ने कहा कि जब मां ने आरोपी को अपनी बेटी के साथ गलत करने से रोका ,तो दोनों के बीच झगड़ा हुआ. वही अगले दिन सुबह जब बच्ची अपने रोते हुए भाई को चुप कराने के लिए कमरे से बाहर गई तो आरोपी ने इस मौके का फायदा उठाकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी. वहीं मौका देखकर आरोपी पिता फरार हो गया .जो उसके अपराध को और मजबूत करता है.
दिल्ली पुलिस ने आरोपी की जमानत का किया विरोध
साकेत कोर्ट में दिल्ली पुलिस की तरफ से पेश वकील ने आरोपी की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि यह एक गंभीर अपराध है. जिसमे एक मां ने अपनी बेटी को यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए अपनी जान गवां दी. कोर्ट में दिल्ली देते हुए वकील ने कहा कि भले ही मर्डर का प्रत्यक्ष गवाह न हो,लेकिन मामले में मिले अहम सबूत आरोपी को अपराध से जोडते है.
साकेत कोर्ट का अहम आदेश
साकेत कोर्ट की एडिशनल सेशन जज शिवानी चौहान अपराध की गंभीरता को देखते हुए कहा कि अगर आरोपी को जमानत दी गई तो वह अपनी बेटी को नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश कर सकता है. ऐसे में आरोपी पिता को जमानत देने का कोई आधार नहीं बनता है.
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