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Delhi tenant sold the Waqf property in shahdara High Court strict action ANN


Waqf Property Sold in Delhi: देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक ऐसा अजब मामला सामने आया है जिसने हर किसी को चौंका दिया है. वक्फ की संपत्ति को एक किराएदार ने न सिर्फ हड़पने की कोशिश की, बल्कि उसे बेच भी डाला. यह घटना शाहदरा के वेस्ट रोहतास नगर इलाके की है, जहां मेन बाबरपुर रोड पर स्थित 118 वर्ग गज की वक्फ संपत्ति को लेकर विवाद गरमा गया है. 

इस संपत्ति पर बनी मस्जिद पराओ वाली की प्रबंधन समिति ने जब देखा कि उनकी प्रॉपर्टी को किराएदार ने गैरकानूनी तरीके से किसी और को बेच दिया है, तो उन्होंने तुरंत कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. याचिका में साफ तौर पर बताया गया कि संपत्ति मेसर्स दयाल सिंह इंदरजीत सिंह को किराए पर दी गई थी, लेकिन किराएदार ने ही मालिकाना हक जताते हुए संपत्ति बेच डाली.

शिकायतें अनसुनी होने पर हाई कोर्ट ने लिया संज्ञान

मस्जिद प्रबंधन समिति ने इस धोखाधड़ी की शिकायत 13 जनवरी 2025 को शाहदरा पुलिस से की थी. 14 जनवरी को वक्फ बोर्ड और पुलिस को लिखित शिकायत सौंपी गई और 16 जनवरी को एमसीडी को भी इस बारे में जानकारी दी गयी. लेकिन समिति का आरोप है कि इन शिकायतों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई जिससे उन्हें दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा. 

दिल्ली हाई कोर्ट सख्त 

दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस तारा वितस्ता की बेंच ने इस मामले को गंभीर मानते हुए दिल्ली पुलिस, वक्फ बोर्ड, एमसीडी, संपत्ति खरीदने और बेचने वाले सभी पक्षों को नोटिस जारी कर दो हफ्तों में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है. सुनवाई के दौरान संबंधित विभागों ने भरोसा दिलाया कि वे जल्द कार्रवाई करेंगे.

अब सबकी निगाहें 14 मई पर टिकीं

अब इस मामले की अगली सुनवाई 14 मई को होनी है और यह देखना दिलचस्प होगा कि न्याय व्यवस्था इस गैरकानूनी बिक्री पर क्या कदम उठाती है. मस्जिद की प्रबंधन समिति ने कोर्ट से अपील की है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए ताकि धार्मिक व सामाजिक ट्रस्ट की संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके.



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