Patiala House Court allows Mumbai terror attack accused Tahawwur Hussain Rana to talk to his family ann
Tahawwur Hussain Rana: मुंबई में हुए 26/11 आतंकी हमले में आरोपी तहव्वुर हुसैन राणा को पटियाला हाउस कोर्ट ने सोमवार (9 जून, 2025) को अपने परिवार से फोन के जरिए बात करने की इजाजत दे दी है.
राणा ने दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में याचिका दायर कर अपने परिवार से बात करने की परमीशन मांगी थी, जिसे सोमवार को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है. फिलहाल कोर्ट की तरफ से केवल एक बार ही बात करने की इजाजत दी गई है. इससे पहले 24 अप्रैल को राणा की याचिका खारिज कर दी गई थी.
सुनवाई के दौरान पटियाला हाउस कोर्ट ने क्या कहा?
तहव्वुर की याचिका पर सुनवाई के दौरान पटियाला हाउस कोर्ट ने कहा कि परिवार से फोन पर बातचीत के दौरान जेल ऑथरिटी का सीनियर अधिकारी मौजूद रहेगा. कोर्ट ने तहाव्वुर राणा से पूछा कि क्या आपने परिवार को कॉल किया था, क्या आपकी अपने परिवार से बात हुई?
NIA की हिरासत में है तहव्वुर राणा
तहव्वुर राणा ने कोर्ट को बताया कि भारत और अमेरिका में 9 घंटे के समय का डिफरेंस है. पटियाला हाउस कोर्ट ने तहव्वुर राणा की सेहत से जुड़ी रिपोर्ट तिहाड़ जेल प्रशासन से मांगी है. तहव्वुर राणा फिलहाल 9 जुलाई तक नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) की हिरासत में है. 28 अप्रैल को हुई पिछली सुनवाई में कोर्ट ने 12 दिनों के लिए कस्टडी बढ़ा दी थी.
कौन है तहव्वुर हुसैन राणा
तहव्वुर हुसैन राणा पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक है, जो 2008 में मुंबई में हुए आतंकी हमलों के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक अमेरिकी नागरिक डेविड कोलमैन हेडली का करीबी सहयोगी है. मुंबई हमले से पहले कई जगहों की रेकी की थी. तहव्वुर राणा को अमेरिका से प्रत्यर्पण के बाद भारत लाया गया है. उसके बाद से ही राणा तिहाड़ जेल में बंद है.
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