Sacrifice is not allowed at public places during Bakrid in up Sambhal District Magistrate
Eid-ul-azha 2025: उत्तर प्रदेश के संभल के जिलाधिकारी (डीएम) राजेंद्र पेंसिया ने मंगलवार (3 जून) को कहा कि बकरीद के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर पशुओं की कुर्बानी देने की अनुमति नहीं दी जाएगी और लोक व्यवस्था को बाधित करने का प्रयास करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
पेंसिया ने एक प्रेस वार्ता में कहा कि त्योहार से पहले शांति समिति की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें उन क्षेत्रों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए जहां ईद की नमाज होगी. देश में ईद-उल-अज़हा या बकरीद का त्योहार शनिवार (सात जून) को मनाया जाएगा. उन्होंने कहा, “सभी हितधारकों से परामर्श किया गया. कुर्बानी केवल 19 पूर्व-चिह्नित स्थलों पर ही दी जाएगी. जानवरों की कुर्बानी के लिए किसी भी सार्वजनिक या खुले स्थान का उपयोग नहीं किया जाएगा.”
ईद की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से होने की उम्मीद
डीएम ने कहा कि प्रतिबंधित जानवरों के वध पर साल से प्रतिबंध है और पिछले पांच साल में ऐसी कोई घटना नहीं हुई है. पेंसिया ने कहा, “ईद की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से होने की उम्मीद है. प्रशासन पानी, बिजली और सफाई की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करेगा.” उन्होंने कहा कि धार्मिक नेताओं को सात जून से नौ जून के बीच दोपहर तीन बजे तक कुर्बानी की रस्में पूरी करने की सलाह दी गई है.
शांति भंग करने पर होगी सख्त कार्रवाई- डीएम
मीडिया ने पूछा कि क्या कुछ लोगों के खिलाफ निवारक उपाय किए गए हैं, तो पेंसिया ने कहा, ‘लगभग 900 से 950 लोगों के खिलाफ निवारक प्रतिबंध पहले से ही लागू हैं. शांति भंग करने के किसी भी प्रयास पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.’ डीएम ने कहा, “हमने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया है कि कुर्बानी के किसी भी वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं किया जाना चाहिए.”
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