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CBI Court on Pollachi Sexual Assault Case: तमिलनाडु के पोल्लाची में साल 2019 में सामने आए बहुचर्चित यौन शोषण मामले में सीबीआई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. सीबीआई कोर्ट ने इस मामले में आरोपी सभी 9 लोगों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है.

दरअसल, पोल्लाची में साल 2019 में कई लड़कियों के साथ यौन शोषण और गैंगरेप की घटनाएं सामने आई थी. इस मामले में देशभर में भारी आक्रोश के बाद इसकी जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंपी गई थी.

CBI ने कैसे सुलझाया केस?

केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने इस संवेदनशील केस की बहुत बारीकी और वैज्ञानिक तरीके से जांच की. सीबीआई ने 8 पीड़िताओं के बयान लिए और 48 गवाहों से पूछताछ की. जांच के दौरान पीड़िताओं को मानसिक और भावनात्मक सहायता भी दी गई ताकि वे डर और शर्म के बिना अपने बयान दे सकें. सीबीआई की टीम ने ये भी सुनिश्चित किया कि पीड़िताओं की पहचान उजागर न हो. इसके अलावा गवाहों को सुरक्षा दी गई और सबसे बड़ी बात ये रही कि कोई भी गवाह इस संवेदनशील मामले में अपने बयान से पीछे नहीं हटा.

कोर्ट ने आरोपियों को माना दोषी

केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की मेहनत और टीम वर्क का नतीजा ये रहा कि कोर्ट ने सभी 9 आरोपियों को दोषी माना. इन सभी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. इसके साथ ही अन्य धाराओं में भी सजा सुनाई गई है. कोर्ट ने पीड़िताओं को कुल 85 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है, जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से दिया जाएगा.

पल्लावरन में सामने आया एक और केस

वहीं, तमिलनाडु के पल्लावरन इलाके में एक 13 साल की लड़की के यौन शौषण के आरोप में 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. इन 12 आरोपियों में से 6 वयस्क हैं जबकि अन्य 6 नाबालिग हैं. पल्लावरम पुलिस ने मामले के सभी आरोपियों को हिरासत में लेकर तांबरम मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया. इस मामले में पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है. मजिस्ट्रेट ने सभी वयस्क आरोपियों को जेल भेज दिया है. वहीं, 6 नाबालिग आरोपियों को जुवेनाइनल डिटेंशन सेंटर भेज दिया है.



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