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up news Sale of meat alcohol and gutkha banned for 14 KM in ayodhya


UP News: उत्तर प्रदेश स्थित अयोध्या में अयोध्या नगर निगम (Ayodhya Nagar Nigam)की कार्यकारी समिति ने राम पथ के 14 किलोमीटर लंबे हिस्से में शराब और मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव पारित किया है. इसके साथ ही अंडरगार्मेंट्स के विज्ञापन भी नहीं लगाए जा सकेंगे.

बता दें अयोध्या स्थित राम मंदिर रामपथ पर स्थित है और यह अयोध्या व फैजाबाद शहरों को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण मार्ग है. यह प्रतिबंध पान, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट और पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए अंत:वस्त्र के विज्ञापन पर भी लागू होगा. अयोध्या के महापौर गिरीश पति त्रिपाठी ने बृहस्पतिवार को इस फैसले की घोषणा की.

महापौर ने कहा, ‘ महापौर, उपमहापौर और 12 पार्षदों वाली अयोध्या नगर निगम की कार्यकारी समिति ने शहर की सच्ची धार्मिक भावना को बनाए रखने के लिए इस प्रतिबंध को लागू करने का प्रस्ताव पारित किया.’ कार्यकारी समिति में केवल एक मुस्लिम पार्षद सुल्तान अंसारी शामिल हैं, जो भाजपा से हैं.

फैजाबाद शहर के अंदर के क्षेत्र में शामिल
अयोध्या शहर में मांस व शराब की बिक्री काफी समय से बंद है, लेकिन सरयू नदी के तट से शुरू होकर फैजाबाद शहर में पांच किलोमीटर तक फैले राम पथ पर फिलहाल मांस व शराब की बिक्री की अनुमति है.

इस फैसले का उद्देश्य अयोध्या में लागू प्रतिबंधों को पूरे राम पथ पर लागू करना है, जिसमें फैजाबाद शहर के अंदर के क्षेत्र भी शामिल हैं. इस प्रतिबंध के क्रियान्वयन का विवरण व समयसीमा जल्द ही नगर निगम द्वारा घोषित किए जाने की उम्मीद है.

अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बाद से ही विरासत और विकास दोनों को लेकर समन्वय के साथ काम किया जा रहा है. मंदिर निर्माण के बाद से ही क्षेत्र में अतिक्रमण रोधी कार्रवाईयां भी जारी है.

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